दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने विजय नायर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि विजय नायर 23 माह से वह जेल में थे और अंडर ट्रायल होने की स्थिति में उन्हें लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.
कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि जेल अपवाद है और जमानत नियम है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के इंतज़ार में किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और के कविता को दी गई जमानत के आधार पर ही विजय नायर को भी जमानत दे दी गई है. इससे पहले विजय नायर की ओर से दायर जमानत याचिका को निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद विजय नायर ने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
निचली अदालत में सुनवाई के दौरान विजय नायर ने कहा था कि वह केवल आप के मीडिया और संचार प्रभारी थे और किसी भी तरह से आबकारी नीति के मसौदे को बनाने, तैयार करने या लागू करने में शामिल नही थे और उन्हें उनके राजनीतिक जुड़ाव के लिए पीड़ित किया जा रहा था. नायर ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गलत, झूठे और निराधार थे. उन्होंने दावा किया था कि 13 नवंबर 2022 को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पुरी तरह से अवैध थी और बाहरी विचारों से प्रेरित प्रतीत है.
बता दें कि सीबीआई के मामले में विनय नायर को पहले ही जमानत मिल चुकी है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में विनय नायर आरोपी नंबर 5 है. साथ ही बताया गया है कि उक्त घोटाले में विजय नायर शामिल हैं. अधिकांश कम्पनियों से जुड़ा है. विनय नायर के कई कॉमेडियन और ओनली मच लाउडर, बबलफिश और मदर्सवियर जैसी कम्पनियों से जुड़े हैं. मामले में कॉमेडियन वीर दास का भी नाम सामने आया है. नायर ने पहले आप की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए हास्य कलाकार के तौर पर शिरकत की थी फिर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे.
-भारत एक्सप्रेस
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