आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान.
Aam Aadmi Party: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमले के मामले में पीड़ित की अपील मंजूर कर नोटिस जारी किया. आपको बता दें कि मामला 2009 का है. मामले में स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था. मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में एक 14 साल पुराने मामले में आप के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को दोषी करार दिया था. उस वक्त जाफराबाद जीनत महल में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम से मारपीट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया था. हालांकि, अदालत की तरफ से विधायक और उनकी पत्नी को कोई सजा नहीं सुनाई थी. उस वक्त उन्हें चेतावनी देते हुए एक साल के प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था.
जानकारी रहे कि आम आदमी के विधायक, अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी पर 13,579 रुपये का जुर्माना भी लगा था. सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम, साल 2009 में स्थानीय थाने में विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थीं.
पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत के मुताबिक, चार फरवरी 2009 को आसमा और अन्य लोग जाफराबाद के सर्वोदय कन्या विद्यालय के अंदर जबरन घुस गए. जिसके बाद आसमा ने प्रिंसिपल रजिया बेगम को थप्पड़ जड़ा था.
पीएम मोदी ने चेन्नई में जैगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित…
Russia Ukraine Energy Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच एनर्जी…
दिल्ली में CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP और छात्र संगठनों का प्रदर्शन…
PM Matsya Sampada Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मछुआरों और तटीय समुदायों के…
MISS AND MRS UNITED NATIONS 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल, रोहिणी में…
IndiGo Flight Emergency Landing: दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6115 में एक…