आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान.
Aam Aadmi Party: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमले के मामले में पीड़ित की अपील मंजूर कर नोटिस जारी किया. आपको बता दें कि मामला 2009 का है. मामले में स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था. मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अदालत की तरफ से मिली थी चेतावनी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में एक 14 साल पुराने मामले में आप के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को दोषी करार दिया था. उस वक्त जाफराबाद जीनत महल में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम से मारपीट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया था. हालांकि, अदालत की तरफ से विधायक और उनकी पत्नी को कोई सजा नहीं सुनाई थी. उस वक्त उन्हें चेतावनी देते हुए एक साल के प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था.
लगा था जुर्माना
जानकारी रहे कि आम आदमी के विधायक, अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी पर 13,579 रुपये का जुर्माना भी लगा था. सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम, साल 2009 में स्थानीय थाने में विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थीं.
आसमा ने प्रिंसिपल को जड़ा था थप्पड़
पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत के मुताबिक, चार फरवरी 2009 को आसमा और अन्य लोग जाफराबाद के सर्वोदय कन्या विद्यालय के अंदर जबरन घुस गए. जिसके बाद आसमा ने प्रिंसिपल रजिया बेगम को थप्पड़ जड़ा था.
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