बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और राजनेता जया प्रदा (Jaya Prada) को शुक्रवार को चेन्नई की एक अदालत ने दोषी करार दिया है. उन्हें 6 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है. कथित तौर पर उन पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जय प्रदा पर अपने थिएटर में काम करने वाले मजदूरों को ईएसआई का पैसा नहीं देने का आरोप लगा. इस मामले में उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू को भी दोषी पाया गया है.
बता दें कि कुछ साल पहले तक जया प्रदा का चेन्नई में एक थिएटर था, जो अब बंद हो गया है. थिएटर कर्मियों ने जया के खिलाफ कर्मचारियों के वेतन से काटे गए ईएसआई के पैसे का भुगतान नहीं करने की शिकायत की. उनका आरोप है कि सरकारी बीमा निगम को ईएसआई का पैसा नहीं दिया गया.
कथित तौर पर लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जया प्रदा और उनके सहयोगियों के खिलाफ चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया. कहा गया कि जया प्रदा ने आरोपों को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज करने की मांग करते हुए वकाया भूगतान का वादा किया, लेकिन अदालत में एक न चली. अदालत ने उसकी अपील अस्वीकार कर दी और जुर्माना और कारावास लगाया.
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जया प्रदा 70 के दशक के अंत से लेकर 80 के दशक और 90 के दशक की शुरुआत तक हिंदी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्ऱी में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक रहीं. कम उम्र में साउथ फिल्मों में लोकप्रियता हासिल करने के बाद जया 1979 में सरगम से बॉलीवुड में आईं और मशहूर हो गईं. उन्होंने कामचोर (1982), तोहफा (1984), शराबी (1984), मकसद (1984), संजोग (1985), आखिरी रास्ता (1986), एलान-ए-जंग (1989), आज का अर्जुन (1990) जैसी फिल्मों में काम किया है.
-भारत एक्सप्रेस
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