देश

आगरा हवाई अड्डा परियोजना: पर्यावरण संरक्षण पर SC ने पेड़ों की कटाई से पहले अनिवार्य वनरोपण का दिया आदेश

आगरा हवाई अड्डा परियोजना में पर्यावरण नियमों की अनदेखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पेड़ों की कटाई से पहले उनकी क्षतिपूर्ति वाले वनरोपण नहीं किया जाता, तब तक नए पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.

जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि किसी परियोजना के लिए कई पेड़ काटे गए हैं, और उसके बाद क्षतिपूर्ति के लिए वनरोपण जैसी अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया है. हम ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देंगे, साथ ही कोर्ट के आदेश की अवमानना का नोटिस भी जारी करेंगे.

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि अगस्त की रिपोर्ट में पेड़ों को काटने और 100 पेड़ों के स्थानांतरण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है. हम बस परियोजना के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकते हैं कि 286 पेड़ों की वास्तविक कटाई सीआईसी द्वारा बताए गए 4130 पौधों के सफल रोपण और 100 पेड़ों के सफल स्थानांतरण के बाद ही की जाएगी. इस तरह का हलफनामा दाखिल करने के बाद हम आवेदक को अनुमति लेने के लिए अदालत जाने की अनुमति देते हैं.

इस पर उत्तर प्रदेश राज्य नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीआईसी द्वारा लगाई गई शर्तें स्वीकार्य हैं. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई.

ये भी पढ़ें- Jharkhand: दुर्गा पूजा मेले से लौट रहीं दलित और आदिवासी समुदाय की 3 लड़कियों से गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार

इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक पेड़ों को काटने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति वाले वनरोपण नहीं किया जाता, तब तक नए पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि किसी परियोजना के लिए कई पेड़ काटे गए हैं और उसके बाद क्षतिपूर्ति के लिए वनरोपण जैसी अनिवार्यता शर्तों का पालन नहीं किया गया है. हम ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देंगे. साथ ही कोर्ट के आदेश की अवमानना का नोटिस भी जारी करेंगे.

बता दें कि आगरा के गांव धनौली, बल्हैरा और अभयपुरा की 145 एकड़ भूमि पर नया सिविल एनक्लेव बन रहा है. सिविल एनक्लेव दो चरण में बनकर तैयार होगा. पहले चरण में एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का निर्माण और दूसरे चरण में एयरपोर्ट के विस्तार के साथ टैक्सी ट्रैक बनाया जाएगा.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

Virat Kohli अगर शांत रहें और अपनी गति से खेलें, तो वे ठीक रहेंगे: शास्त्री

कोहली बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पांच घरेलू टेस्ट मैचों में सिर्फ एक…

1 hour ago

आयोग के फैसले से छात्रों में खुशी की लहर, कहा-‘हम जानते थे कि सीएम योगी हमारे पक्ष में खड़े होंगे’

यूपीपीएससी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रतियोगी छात्रों की मांगों को ध्यान में…

1 hour ago

लश्कर-ए-तैयबा के लिए कथित तौर पर धन जुटाने के मामले में आरोपी जावेद अली को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

अली को नवंबर 2019 में लश्कर के एक ऑपरेटिव शेख अब्दुल नईम उर्फ सोहेल खान…

3 hours ago

उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में देवांगना कलीता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया

फरवरी 2020 में, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के साथ ही नागरिकता…

3 hours ago

सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों की पिटाई मामले में चार पुलिसकर्मी निलंबित, थाना प्रभारी लाइन हाजिर

मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि कोतवाली के…

3 hours ago

गुजरात: सूरत में तेंदुए को सुनाई गई उम्र कैद की सजा

सूरत जिले में फिलहाल तेंदुओं की संख्या 150 पर पहुंची है. बीते छह महीने में…

3 hours ago