आगरा हवाई अड्डा परियोजना में पर्यावरण नियमों की अनदेखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पेड़ों की कटाई से पहले उनकी क्षतिपूर्ति वाले वनरोपण नहीं किया जाता, तब तक नए पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.
जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि किसी परियोजना के लिए कई पेड़ काटे गए हैं, और उसके बाद क्षतिपूर्ति के लिए वनरोपण जैसी अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया है. हम ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देंगे, साथ ही कोर्ट के आदेश की अवमानना का नोटिस भी जारी करेंगे.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि अगस्त की रिपोर्ट में पेड़ों को काटने और 100 पेड़ों के स्थानांतरण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है. हम बस परियोजना के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकते हैं कि 286 पेड़ों की वास्तविक कटाई सीआईसी द्वारा बताए गए 4130 पौधों के सफल रोपण और 100 पेड़ों के सफल स्थानांतरण के बाद ही की जाएगी. इस तरह का हलफनामा दाखिल करने के बाद हम आवेदक को अनुमति लेने के लिए अदालत जाने की अनुमति देते हैं.
इस पर उत्तर प्रदेश राज्य नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीआईसी द्वारा लगाई गई शर्तें स्वीकार्य हैं. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई.
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इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक पेड़ों को काटने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति वाले वनरोपण नहीं किया जाता, तब तक नए पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि किसी परियोजना के लिए कई पेड़ काटे गए हैं और उसके बाद क्षतिपूर्ति के लिए वनरोपण जैसी अनिवार्यता शर्तों का पालन नहीं किया गया है. हम ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देंगे. साथ ही कोर्ट के आदेश की अवमानना का नोटिस भी जारी करेंगे.
बता दें कि आगरा के गांव धनौली, बल्हैरा और अभयपुरा की 145 एकड़ भूमि पर नया सिविल एनक्लेव बन रहा है. सिविल एनक्लेव दो चरण में बनकर तैयार होगा. पहले चरण में एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का निर्माण और दूसरे चरण में एयरपोर्ट के विस्तार के साथ टैक्सी ट्रैक बनाया जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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