Amit Shah on CRPC Bill: लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा हुई. इस चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव कर रही है. आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति की बात कही थी, उसी के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए गहन विचार किया.
अमित शाह ने कहा है कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है. गृह मंत्री ने कहा कि ‘मॉब लिंचिंग’ घृणित अपराध है और नये कानून में इस अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है.
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IPC में अभी 511 धाराएं हैं. इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद इसमें 356 धाराएं बचेंगी. यानी 175 धाराएं बदल दी जाएंगी. 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी. इसी तरह CrPC में 533 धाराएं बचेंगी. 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी. पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था.
-भारत एक्सप्रेस
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