बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत याचिका दायर की है. जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 7 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
बता दें कि इस मामले में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की है. अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने याचिका में अपने पोते व्योम की कस्टडी की मांग की है. याचिका में कहा गया कि सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों ने अब तक यह नही बताया है कि बच्चा कहां है.
पोते को दादा-दादी के साथ रहने की अनुमति मिले
याचिका में यह भी कहा गया है कि व्योम को दादा-दादी के साथ रहने की अनुमति मिलनी चाहिए. क्योंकि निकिता सिंघानिया जेल चली गई है. अब अतुल का बेटा असुरक्षित है. सिंघानिया परिवार ने बच्चे को खोजने के प्रयासों में बाधा डाली है. याचिका में यह भी कहा गया है कि दहेज उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में एक साथ होनी चाहिए. अगर मामले के किसी एक पक्ष का वादी कही और रह रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के प्रावधान किया जाना चाहिए.
FIR दर्ज करने से पहले जांच का प्रावधान होना चाहिए
दहेज उत्पीड़न और यौन हिंसा से संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच का प्रावधान होना चाहिए. बता दें कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की मां और भाई निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी. 80 मिनट के वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए है.
अतुल ने आत्महत्या करने से पहले ये आरोप लगाए थे
अतुल ने आत्महत्या की वजह अपनी पत्नी पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. अतुल सुभाष ने अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार के हाथों उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की माँ निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता और उसके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न, झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी.
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– भारत एक्सप्रेस
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