Bharat Express DD Free Dish

पत्नी का 50 लोगों से दस साल तक करवाया रेप, कोर्ट ने पति समेत सभी को अब सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पति डोमिनिक एक सुपरमार्केट में चोरी-छिपे महिलाओं की वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया. पुलिस को उसकी तलाशी में गिसेल के साथ हुई घटनाओं के वीडियो भी मिले.

Delhi High Court

सांकेतिक तस्वीर.

जून 2023 में फ्रांस से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. डोमिनिक पेलिकॉट नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गिसेल पेलिकॉट को नशे की दवाई देकर, कई अनजान लोगों से उसका बलात्कार करवाता रहा. यह सिलसिला लगभग दस साल तक चला, और जब सच्चाई सामने आई, तो दुनिया स्तब्ध रह गई.

साल 2011 से 2020 तक, 72 बार गिसेल पेलिकॉट का रेप हुआ. डोमिनिक पहले अपनी पत्नी के खाने में नशे की दवाई मिलाता और जब गिसेल बेहोश हो जाती, तो वह दूसरे लोगों को अपने घर बुलाता. फ़्रांस के माज़ान नामक गांव में स्थित उसके घर में, ये लोग गिसेल के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे. डोमिनिक इस सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता और उन्हें “एब्यूज” नाम की एक फाइल में एक यूएसबी ड्राइव में रखता था.

कैसे सामने आया यह मामला

यह मामला तब सामने आया जब डोमिनिक एक सुपरमार्केट में चोरी-छिपे महिलाओं की वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया. पुलिस को उसकी तलाशी में गिसेल के साथ हुई घटनाओं के वीडियो भी मिले. यह एक बड़ा सबूत था. गिसेल को इस सबका कोई अंदाज़ा नहीं था. एक दशक तक वह नशे की हालत में शोषण का शिकार होती रही. जब पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वह हैरान रह गईं.

कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा

डोमिनिक के अलावा इस मामले में 50 और लोग शामिल थे. इनमें फायरमैन, ट्रक ड्राइवर, बैंक कर्मचारी, नर्स और पत्रकार जैसे पेशेवर लोग थे. इनकी उम्र 26 से 73 साल के बीच थी. कोर्ट ने इस मामले में बाकी 50 आरोपियों को भी दोषी ठहराया. इनकी उम्र 27 से 74 साल के बीच थी. किसी को भी बरी नहीं किया गया. आरोपियों को 3 से 20 साल तक की सजा मिली. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने इनके लिए चार से 18 साल की सजा की मांग की थी. लगभग सभी आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने गिसेल का बेहोशी की हालत में बलात्कार किया.

आरोपियों ने किया अपना बचाव

गिसेल के पति डोमिनिक पेलिकॉट ने अपने अपराध कबूल कर लिए और अपने परिवार से माफी मांगी. लेकिन बाकी 50 आरोपियों ने बलात्कार के आरोप से इनकार किया. उनका कहना था कि वे इसे सहमति से होने वाले सेक्स गेम का हिस्सा समझकर इसमें शामिल हुए थे. उनका दावा था कि अगर पति ने मंजूरी दी है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता.

इस मामले का सबसे बड़ा सबूत वीडियो फुटेज था. इसलिए, किसी भी आरोपी ने डोमिनिक के घर जाने की बात नहीं झुठलाई. लेकिन उन्होंने बलात्कार के आरोप से इनकार किया ताकि बड़ी सजा से बचा जा सके. कई आरोपियों ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि गिसेल को इस सबकी जानकारी नहीं है. उनका मानना था कि गिसेल की सहमति है और वह भी इसमें शामिल हैं.

आरोपियों के वकीलों ने बचाव में दलील दी कि अपराध तभी माना जाता है जब अपराधी की नीयत गलत हो. उनका तर्क था कि इन आरोपियों की बलात्कार करने की कोई नीयत नहीं थी.

कुछ आरोपियों ने यह भी कहा कि डोमिनिक ने उन्हें डराया था. कई ने यह दावा किया कि डोमिनिक ने उन्हें कुछ ऐसा ड्रिंक दिया था, जिसमें दवाई मिलाई हुई थी, और उसे पीने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा. हालांकि, डोमिनिक ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया. आरोपियों ने यह भी कहा कि डोमिनिक ने उन्हें बताया था कि यह एक तरह का “सेक्स गेम” है, और इसमें उसकी और उसकी पत्नी, दोनों की सहमति है.

डोमिनिक ने क्या कहा?

डोमिनिक ने इस पर कहा कि उसने यह साफ कर दिया था कि उसकी पत्नी को इन बातों की कोई जानकारी नहीं है. उसने सभी आरोपियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसा कुछ भी न करें जिससे गिसेल की नींद खुल जाए.

डोमिनिक ने सावधानी के लिए और भी हिदायतें दी थीं, जैसे:

  • गिसेल को छूने से पहले हाथ गर्म पानी से धोना, ताकि ठंडे हाथों से उसकी नींद न खुल जाए.
  • कमरे में कोई निशानी न छोड़ना, जैसे सिगरेट, परफ्यूम, या कोई और चीज़, ताकि गिसेल को शक न हो.
  • डोमिनिक ने कहा, “उन्हें सब पता था. वे अब आरोपों से इनकार नहीं कर सकते.”

गिसेल की सफाई

सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट ने गिसेल पेलिकॉट से पूछा कि क्या वह मानती हैं कि उनके पति ने बाकी आरोपियों को बहकाकर यह अपराध करवाया. गिसेल ने जवाब दिया, “ऐसा नहीं है कि किसी ने बंदूक की नोक पर उनसे यह करवाया हो. उन्होंने अपनी मर्जी से मेरा बलात्कार किया. यह उनका सोचा-समझा फैसला था. अगर ऐसा नहीं होता, तो उनमें से कोई पुलिस के पास क्यों नहीं गया? अगर उनमें से एक ने भी पुलिस को फोन कर दिया होता, तो मेरी जिंदगी बच सकती थी. लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया.”

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read