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Atul Subhash

कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें बच्चे की कस्टडी की मांग की गई थी, कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बच्चे की कस्टडी उसकी मां के पास ही रहेगी.

एक निजी कंपनी में टेक विशेषज्ञ 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को अपने बेंगलुरु स्थित अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने 24 पन्नों का एक नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में अपने पोते व्योम की कस्टडी की मांग की है. याचिका में कहा गया कि सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों ने अब तक यह नहीं बताया है कि बच्चा कहां है.

अतुल ने अपने 23 पेज के सुसाइड नोट में निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी.

अतुल सुभाष ने अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार के हाथों उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की माँ निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.