देश

UP News: हेट स्पीच मामले में आजम खान को SC से मिली बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा वॉयस सैंपल, जानें क्या है पूरा मामला

UP News:  हेट स्पीच मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है. इसके बाद अब उनको वॉयस सैंपल नहीं देना पड़ेगा. दरअसल निचली अदालत ने 2007 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को उनकी आवाज का नमूना देने का आदेश दिया था, लेकिन अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

बता दें कि 2007 में आजम खान रामपुर के टांडा इलाके में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बसपा (बहुजन समाज पार्टी) की अध्यक्ष मायावती के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नफरत से भरा भाषण दिया था. इसी मामले में भाषण के मिलान के लिए उनकी आवाज का नमूना देने के लिए निचली अदालत ने आदेश दिया था. मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान भाषण की एक सीडी रिकार्ड की गई थी. जिसके खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उनको बुधवार को राहत मिल गई है.

ये भी पढ़ें- “अजित पवार हमारे नेता, NCP में कोई फूट नहीं”, I.N.D.I.A की बैठक से पहले सुप्रिया सुले ने फोड़ा ‘सियासी बम’

बता दें कि इस मामले में आजम खान के खिलाफ 2007 में टांडा पुलिस थाने में धीरज कुमार शील ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था और उनके ऊपर भाषण के दौरान यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने सहित नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया था.

इस पर पुलिस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं तो आजम खान के ऊपर लगाई ही थीं साथ ही आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 171-जी (चुनाव के संबंध में गलत बयान देना) के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था.

बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था और इस मामले में उनको दोषी करार देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा भी सुनाई थी. सजा के बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी भी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी संसद या फिर विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

युजवेंद्र चहल के अचानक संन्यास से क्रिकेट जगत हैरान, जानिए क्यों लिया रेड-बॉल छोड़ने का फैसला?

Yuzvendra Chahal Retirement: टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट…

21 minutes ago

‘वीजा है तो क्या हुआ, भारत में एंट्री का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं!’ दिल्ली हाई कोर्ट का विदेशी नागरिकों पर बड़ा झटका

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमेनिस्तान की महिला की याचिका खारिज करते हुए…

49 minutes ago

‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम!’ नंगे पैर, हाथ में लाठी… दंगों की आग के बीच अकेले कैसे लड़े बापू? पढ़िए अनकही दास्तान

Pushpamitra Book Review: 'गांधी का सैंतालीस' केवल इतिहास का रोजनामा नहीं, बल्कि बंटवारे की त्रासदी…

1 hour ago

बाउंड्री पर बैठे थे, अचानक दौड़े और लगा दी छलांग; प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत का CCTV आया सामने

Premanand Maharaj Disciple Death: वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी…

1 hour ago

‘मां से बहस की ऐसी सजा?’ लखनऊ के विजन अपार्टमेंट में कलियुगी बेटे का खूनी खेल, वजह जान कांप जाएगी रूह

Lucknow News: लखनऊ के विजन अपार्टमेंट में मामूली विवाद के बाद 17 वर्षीय नाबालिग बेटे…

1 hour ago

त्योहारों पर घर जाने वालों के लिए रेलवे की तैयारी, चलेंगी सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनें; प्लेटफॉर्म टिकट होगा दोगुना

दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल सात…

2 hours ago