दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले को आपराधिक मानहानि के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने लक्ष्मी पूरी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए साकेत गोखले को अपनी संपत्ति के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
अदालत केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी की पत्नी और पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी पूरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. साकेत गोखले पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पूरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी अधोषित दौलत से स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी है.
आपको बता दें राज्यसभा सांसद गोखले के खिलाफ लक्ष्मी पूरी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 50 लाख रुपए देने के अलावा साकेत गोखले को एक बड़े अखबार में माफीनामा भी छपवाने को कहा था. साथ ही एक्स हैंडल पर भी माफी मांगने को कहा था. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि लक्ष्मी पूरी को साकेत गोखले के अपमानजनक बयानों से अपूर्णीय क्षति हुई हैं. लेकिन साकेत गोखले के हाई कोर्ट के आदेश पर अभी भी अमल नही किया है. जिसके बाद लक्ष्मी पूरी ने यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की है.
कोर्ट ने इससे पहले साकेत गोखले को कहा था कि लक्ष्मी पूरी के खिलाफ किए गए वे सभी पोस्ट अपने अकाउंट से तुरंत हटाए जिनका मुकदमे में जिक्र किया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित पोस्ट हटाने को कहा था. लक्ष्मी पूरी ने याचिका में कहा था कि प्रतिवादी गोखले ने अपने एक ट्वीट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया है और वादी और उसके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच का आदेश देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग किया है.
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संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायकमहासचिव लक्ष्मी पूरी ने अपनी याचिका में कहा कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पूरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि दंपति ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्वीटजरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है. गोखले ने जून 2021 में कई पोस्ट में सवाल उठाया था कि लक्ष्मी पूरी ने 2006 में अपनी तत्कालीन आय से जिनेवा में 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक का घर कैसे खरीदा.
-भारत एक्सप्रेस
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