Lakhimpur Violence: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. इस कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को थोड़ी राहत दी गई है. कोर्ट ने आशीष मिश्र के ऊपर दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने संबंधी जो रोक लगी थी उसको हटा दिया है. हालांकि यूपी में प्रवेश को लेकर अभी भी रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्र दिल्ली में अपनी बीमार मां की देखभाल करने और बेटी का इलाज कराने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेंगे या मीडिया को संबोधित नहीं करने की शर्त भी रखी है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ के पास 3 अक्टूबर, 2021 को एक बड़ी घटना हुई थी. इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और 4 किसानों की एसयूवी से कुचल कर मारने का आरोप लगा था. दरअसल यहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार एसयूवी यहां से गुजरी, जिसकी चपेट में आकर किसानों की मौत हो गई थी. इसके बाद इस घटना को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें तीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी. इस मामले में आशीष मिश्रा मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जोकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में रहने पर पाबंदी लगाई थी. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आशीष मिश्रा के दिल्ली में रहने को लेकर भी पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब इस पाबंदी को हटा दिया गया है.
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मालूम हो कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. इसी के साथ कोर्ट ने आशीष मिश्रा या उनके परिवार को निर्देश दिया था कि लखीमपुर खीरी केस मामले में संबंधित पक्षों से भी दूर रहें. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास भी किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ट्रायल में देरी करने की कोशिश करने पर भी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी.
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