Moradabad Commissioner Aunjaneya Kumar Singh: उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने आंजनेय के खिलाफ दायर जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह सुनवाई योग्य नहीं है.
याचिका में आरोप लगाया गया था कि आंजनेय कानून का उल्लंघन करते हुए 2015 से उत्तर प्रदेश में तैनात हैं. यह याचिका विजय कुमार नामक व्यक्ति ने दायर की थी. आंजनेय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 66 एफआईआर दर्ज की थी.
बता दें कि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का 14 फरवरी 2024 को स्टेट डेपुटेशन खत्म हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया. आंजनेय सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. 16 फरवरी 2015 को वह सिक्किम से उत्तर प्रदेश आए थे. उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 25 जुलाई 2016 को उन्हें बुलंदशहर का डीएम बनाया था.
योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें 7 जून 2018 को फतेहपुर का डीएम बनाया गया. आंजनेय कुमार सिंह ने फतेहपुर को जाम से निजात दिलाने के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए शहर में जमकर बुलडोजर चलवाया था. उनका जन्म यूपी के मऊ जिले के सलाहाबाद गांव में हुआ था. इनके पिता डॉ. महेंद्र सिंह DCSK पीजी कॉलेज मऊ से जियोग्राफी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष और चीफ प्रॉक्टर के पद से सेवानिवृत्त हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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