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बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण मामले में लगे आरोपों को स्वीकार करने से किया इनकार, कहा- “जब कोई गलती की ही नहीं तो मानना कैसा”

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण मामले में लगे आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट कि एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत इस मामले में सुनवाई कर रही है। 1 जून से इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आपके खिलाफ कुल 7 धाराओं में आरोप लगे हैं। क्या आप अपनी गलती मानना चाहते हैं? बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है। जब कोई गलती की ही नहीं तो मानना कैसा ? अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा।

इन धाराओं में आरोप तय

बृजभूषण शरण के खिलाफ कोर्ट ने IPC की धारा, 354, 354A, 506/1 में आरोप तय किए किए हैं। 6 महिला खिलाडियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बृजभूषण शरण सिंह के अपराध स्वीकार ना करने पर कोर्ट ने उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी विनोद तोमर से कहा कि आपके खिलाफ धमकाने के लिए IPC की धारा 506 लगी है। क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? तोमर ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। कभी किसी को ना घर पर बुलाया ना ही धमकाया। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करें तो मेरे पास सारे सबूत हैं।

…आगे की बहस करना चाहेंगे?

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव से पूछा कि क्या आज आपकी आगे की बहस करना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज मांगे गए हैं आज बहस संभव नहीं है। वही बृज भूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कहा कि हमने मामले में CDR मांगी है। हमारा कहना है कि जो विदेश के आरोप हैं बृजभूषण शिकायतकर्ता के साथ उनके होटल में नहीं ठहरे थे और दिल्ली के जो आरोप हैं हमारा कहना है कि उस समय बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में ही नहीं थे। तो हमें उनके आने जाने और ठहरने से संबंधित जानकारी और CDR चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से मांगे गए दस्तावेजों पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पांच महिला खिलाड़ियों का शील भंग करने को लेकर बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए व 354ए के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि दो पहलवानों के शिकायत को लेकर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे। साथ ही एक महिला को धमकी देने के आरोप से सिंह को आरोपमुक्त कर दिया था। पहलवानों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 15 जून, 2023 को सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (शील भंग), 354ए (यौन से संबंधित टिप्पणी करने), 354डी (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

गोपाल कृष्ण

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