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स्वाति मालीवाल मामला: मुंबई में विभव से मिलने वालों के बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार को मुंबई ले जाने के बाद , पुलिस उन लोगों के बयान दर्ज कर सकती है, जिनसे विभव ने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मुलाकात की थी. वहीं पुलिस ने बताया कि विभव रिमांड अवधि के दौरान पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. दिल्ली पुलिस आज विभव को लेकर मुंबई गई और उसे उन सभी जगहों पर ले जाएगी जहां वह गया था. पुलिस जांच के लिए सबसे अहम बात यह पता लगाना है कि विभव ने अपना फोन क्यों और कहां फॉर्मेट किया. पुलिस ने अब तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए हैं, उन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है.

पुलिस सूत्रों ने कहा, “कुमार की दिल्ली पुलिस की हिरासत गुरुवार को समाप्त हो रही है. अपने निष्कर्षों के आधार पर, दिल्ली पुलिस या तो रिमांड में और समय मांगेगी या मामले में धारा 201 लागू करेगी.” किसी अपराध के साक्ष्य को नष्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 के तहत सजा का प्रावधान है.

मामले की जांच के लिए SIT का गठन

स्वाति मालीवाल मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. एसआईटी का नेतृत्व उत्तरी दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अंजिता चेप्याला कर रही हैं. एसआईटी में इंस्पेक्टर रैंक के तीन अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था.

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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है. इससे पहले सोमवार को, दिल्ली पुलिस 13 मई की सुबह हुई घटनाओं के सिलसिलेवार स्थिति के बारे में विवरण जानने के लिए विभव कुमार को केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में ले गई, जहां कुमार ने कथित तौर पर मालीवाल के साथ मारपीट की गई थी. वहीं बीते शुक्रवार को पुलिस में जवाबी शिकायत करते हुए मालीवाल पर सीएम के सिविल लाइंस आवास में ‘अनधिकृत प्रवेश’ करने और उन्हें ‘मौखिक रूप से दुर्व्यवहार’ करने का आरोप लगाया गया है.

Rohit Rai

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