Sameer Wankhede harassment case: IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की एनसीबी के डिप्टी महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ दायर प्राथमिक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से केस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने जुलाई 2023 की वानखेड़े की शिकायत पर केस की प्रगति रिपोर्ट मांगी है.
कोर्ट ने दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. वानखेड़े ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने कार्डेलिया मामले में जांच के दौरान एससी/एसटी एक्ट के तहत उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया था. इस मामले में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था.
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वानखेड़े ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि ज्ञानेश्वर सिंह को अपमानित किया गया. साथ में नौकरी गंवाने की धमकी भी दी. मामले की प्राथमिकी शुरुआत में मुंबई पुलिस में दर्ज की गई थी. इसके बाद मामले को दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई थी. वानखेड़े ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी दिल्ली पुलिस ने मामले में कोई जांच नहीं की इसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा.
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