अरविंद केजरीवाल.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के आग्रह पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई की तारीख को लेकर संशोधन किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दाखिल नियमित जमानत याचिका पर 1 जून की बजाय 7 जून को सुनवाई करेगी. हालांकि, कोर्ट खराब स्वास्थ्य के आधार पर अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर 7 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका पर 1 जून को ही सुनवाई करेगी.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग
इससे पहले कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशन सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे है, और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे है. उन्हें कोई मेडिकल टेस्ट करना है तो करा सकते है. केजरीवाल ने नियमित जमानत याचिका के साथ साथ अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की है. केजरीवाल में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अर्जी सुनवाई योग्य नही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी.
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