अदालत ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के परिसर में करंट लगने से महिला की मौत के जिम्मेदार रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह इस मुद्दे पर 1 जून को अपना फैसला सुनाएगी.
अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त संजीव चहल व जांच अधिकारी नसीब चौहान पेश हुए थे. उन्होंने अदालत के पूछने पर कहा कि रेलवे ने इस मामले में जिन अधिकारियों के नाम दिए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अभी रेलवे ने इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है.
पीड़ित के अधिवक्ता जीके भारती और तनिष्क खुराना ने अदालत को बताया था कि पुलिस ने रेलवे के सात अधिकारियों के खिलाफ गलत धाराओं में मामला दर्ज किया है. साथ ही रेलवे ने जिम्मेवार 7 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय रेलवे स्टेशन पर न तो डॉक्टर मौजूद था न ही एंबुलेंस. इसके अलावा कई अन्य जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं थे.
पुलिस को इन लोगों के खिलाफ भी जांच करनी चाहिए क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन राजधानी का प्रमुख स्टेशन है और ऐसी घटनाएं पुन: न हो इसके खिलाफ सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाए, जिससे लापरवाही बरतने वालों को सबक मिल सके. यह सब देखते हुए अदालत रेलवे को अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने के अलावा जांच अधिकारियों को सही धाराओं के मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए.
इस मामले में रेलवे के एसएसई पावर सप्लाई भारत भूषण, गोपाल कुमार, टेक्नीशियन जगदीश कुमार, सीता राम, वायरमैन नारायण सिंह, मनीष कुमार व दीपक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. कंरट लगने से साक्षी आहूजा की 25 जून, 2023 में मौत हो गई थी. उस समय वह अपनी बहन व उनके दो बच्चों के साथ वंदे भारत से चंडीगढ़ जानने के लिए उस दिन सुबह 5:50 के करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के परिसर में पहंची थीं. उसी दौरान करंट लगने से मौत हो गई थी.
आरोप है कि बिजली के खंभे में कंरट होने के कारण व उसकी चपेट में आ गई. बिजली का खंभे में नंगे तार थे जो इंसुलेटेड नहीं थे. वहां कोई चेतावनी संकेत भी नहीं था.
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