क्रिकेटर यश दयाल (Yash Dayal) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. जयपुर में नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में राजस्थान हाई कोर्ट (High Court) ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है इसलिए पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती.
शुक्रवार की सुनवाई में पीड़िता के वकील ने यश दयाल (Yash Dayal) की अर्जी का विरध किया और कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. यश दयाल की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी. अब इस मामले की अगली सुनवाई सिंतबर के पहले हफ्ते में होगी.
मामला जयपुर के सांगानेर सदर थाने में 23 जुलाई को दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता ने क्रिकेटर यश दयाल (Yash Dayal) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि साल 2023 में जब वो नाबालिग थी तब यश ने उसे जयपुर के सितापुरा इलाके के एक होटल में बुलाया और वहां उसके साथ रेप किया. ये सिलसिला करीब दो साल तक चलता रहा. पीड़िता खुद एक उभरती हुई क्रिकेटर है और उसका आरोप है कि यश ने करियर में मदद का वादा करके उसका भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया.
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बता दें, इससे पहले गाजियाबाद में भी एक महिला भी यश दयाल (Yash Dayal) पर आरोप लगा चुकी है. उसने भी यश दयाल (Yash Dayal) पर शादी का झूठा वादा कर पांच साल तक शोषण करने का आरोप लगाया था. हालांकि इस केस में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम राहत भी मिल चुकी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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