दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर लागू किए गए GRAP-4 के कारण कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका सबसे ज्यादा असर निर्माण कार्यों में लगे दैनिक श्रमिकों पर पड़ा है. इस पर दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने घोषणा की है कि वह इन प्रतिबंधों के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
यह निर्णय बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की बैठक में लिया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, इस सहायता राशि को पात्र श्रमिकों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले जरूरी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के प्रबंधन के लिए GRAP-IV योजना को लागू रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि गुरुवार को AQI का फिर से आकलन किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि क्या कोई राहत दी जा सकती है या नहीं.
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कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच समन्वय की कमी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि विभिन्न इकाइयों में तालमेल की गंभीर कमी पाई गई है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की जाए और दिल्ली पुलिस को आवश्यकतानुसार पुलिस बल का सही उपयोग करने को कहा.
-भारत एक्सप्रेस
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