नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. जस्टिस विकास महाजन ने सोनिया गांधी सहित अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर एस चीमा द्वारा लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय की मांग करने पर सुनवाई को टाल दिया है.
मामले की सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मामले की जांच पर कोई रोक नहीं होना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ वकील आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने तर्क दिया कि यह मामला एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ है और वैसे भी इस मामले में कोई जांच नहीं हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को इस मामले के आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार एवं अन्य आरोपियों पर.मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज ने कहा था कि मामले में उनकी जांच पूरी होने के बाद ही साक्ष्य पेश करने के लिए दंड प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत स्वामी के आवेदन पर विचार किया जाएगा. सभी सात आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा (जिनकी मौत हो चुकी है) महासचिव आस्कर फर्नाडीज, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया ने आरोपों से इनकार किया है.
-भारत एक्सप्रेस
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