दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मैदान पर रामलीला आयोजित करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन बुकिंग करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि प्राधिकरण बुकिंग को लेकर नया मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशा-निर्देश तय नहीं कर लेता है.
न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए से पांच सप्ताह के भीतर और 25 जून से पहले रामलीला स्थलों की बुकिंग के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति ने कहा कि जब तक रामलीला स्थलों की बुकिंग के लिए नए एसओपी तैयार व उसका प्रकाशन नहीं हो जाता तब तक डीडीए रामलीला समारोहों के लिए डीडीए मैदान की कोई ऑनलाइन या फिरऑफलाइन बुकिंग नहीं करेगा.
उन्होंने यह निर्देश दिल्ली में रामलीला आयोजन के लिए स्थलों का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग करने वाले हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिकाकर्ता ने स्थल आवंटन को लेकर होने वाले विवादों को निपटाने के लिए दिल्ली धार्मिंक महासंघ के बदले एक स्वतंत्र निकाय बनाने की भी मांग की थी.
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कोर्ट ने कहा कि डीडीए अब रामलीला स्थलों की बुकिंग को दस्तावेज़ के आधार पर करने जा रहा है. ये दस्तावेज आयोजकों को देना है. इसलिए जरूरी है कि डीडीए स्थल आवंटन को लेकर एसओपी तैयार करे जिससे पिछले साल की तरह नए विवाद न हों. अदालत ने यह भी कहा कि रामलीला स्थलों की बुकिंग में पहले ही देरी हो चुकी है, इसलिए डीडीए समयसीमा का पालन सुनिश्चित करे.
-भारत एक्सप्रेस
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