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Baby Care Child Hospital Fire Case: अदालत ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, 30 मई को होगी पेशी

दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत सेआरोपियों की हिरासत मांगी थी. अस्पताल में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे.

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कड़कड़डूमा कोर्ट

कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगने से हुई नवजात बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार अस्पताल के मालिक सहित ड्यूटी पर तैनात रहे डॉक्टर को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

7 नवजात शिशुओं की हुई थी मौत

दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से आरोपियों की हिरासत मांगी थी. अस्पताल में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे.

घटना के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और डॉक्टर आकाश को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. 30 मई को दोपहर दो बजे फिर से आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा. हादसे वाले दिन डॉक्टर आकाश देर रात अस्पताल में आग लगने के समय ड्यूटी पर थे. पुलिस ने रविवार को दोनों डाक्टरों को गिरफ्तार किया था.

लाइसेंस हो चुका है समाप्त

बता दें कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में स्थित बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार रात भीषण आग लग गई थी. जांच में सामने आया है कि अस्पताल संचालन का लाइसेंस समाप्त हो चुका है और हॉस्पिटल के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी नहीं है.

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विवेक विहार पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) और 304ए (लापरवाही से मौत), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

-भारत एक्सप्रेस



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