देश

महाराष्ट्र में कोयला खदान आवंटन में अनियमितता बरतने और अन्य आरोप में एक कंपनी और उसके दो निदेशकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया

महाराष्ट्र की एक कंपनी और उसके दो निदेशकों को राज्य में कोयला खदान आवंटन में अनियमितता बरतने को लेकर धोखाधड़ी करने एवं आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है। कोयला घोटाला से जुड़ा यह 16वां मामला है जिसमें अदालत ने दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 28 मई को होगी।

इन धाराओं में दोषी करार

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने बीएस इस्पात लिमिटेड, मोहन अग्रवाल और राकेश अग्रवाल को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि अभियोजन पक्ष संदेश से परे आरोप साबित करने में सफल रहा है।

क्या है मामला

यह मामला महाराष्ट्र स्थित ‘मरकी-मंगली-1’ कोयला ब्लाक कंपनी के पक्ष में आवंटित करने में की गई अनिमियतताओं से जुड़ा है। इस मामले में दोषियों को सात साल कारावास की सजा हो सकती है और कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आर.एस चीमा, अतिरिक्त कानूनी सलाहकार संजय कुमार और अधिवक्ता एपी सिंह ने दलीलें पेश कीं।

इसे भी पढें: दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 5 सप्ताह में SOP तैयार करने के दिए निर्देश, रामलीला के लिए मैदान की बुकिंग पर लगाई रोक

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

संगमनगरी में महाकुंभ का आयोजन, लाव-लश्कर के साथ महिला अखाड़ा लगाएगा डुबकी

जनवरी माह में संगमनगरी में महांकुभ की अलग दुनिया बसने जा रही है. सनातनियों के…

13 mins ago

Year Ender 2024: ये हैं वो 5 फिल्में जो बेहद कम बजट में बनी, लेकिन किया बड़ा धमाका, जानें इनके नाम

Year Ender 2024: इस साल कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन्होंने कम बजट के बावजूद…

25 mins ago

बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट, बोले- राहुल गांधी ने दिया धक्का

बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है. उनका दावा है…

41 mins ago

40 साल में 12 बार शादी और तलाक, ऑस्ट्रियाई कपल की अजीबोगरीब कहानी, जानें क्या है पूरा मामला

ऑस्ट्रिया में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके…

1 hour ago