दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट विवाद मामले में उसके अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह को राहत देते हुए एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसे मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया गया था.
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने इसके साथ ही एकल पीठ के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी व सिंह की अपील को स्वीकार कर लिया. पीठ ने कहा कि यह अपील स्वीकार की जाती है. नतीजतन 31 जुलाई, 2023 का (एकल पीठ का) आदेश रद्द किया जाता है. इससे पहले दो सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मारन एवं उनकी कंपनी काल एयरवेज से अपील पर जवाब देने को कहा था.
स्पाइसजेट और सिंह के वकील ने पहले दलील दी थी कि उनकी चुनौती 18 फीसदी ब्याज के मसले पर थी जिसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने स्पाइसजेट को भुगतान करने का निर्देश दिया था. एकल पीठ ने मारन और काल एयरवेज के पक्ष में 20 जुलाई, 2018 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के दिए गए निर्णय को बरकरार रखा था. सिंह ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
यह मामला जनवरी, 2015 का है जब सिंह ने संसाधनों की कमी के कारण महीनों तक बंद रहने के बाद एयरलाइन को मारन से वापस खरीद लिया था. न्यायाधिकरण ने मारन को निर्देश दिया था कि सिंह व एयरलाइन को दंडात्मक ब्याज के रूप में 29 करोड़ रुपए का भुगतान करे. वहीं सिंह को ब्याज के साथ 579 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था.
ये भी पढ़ें- साल 2021 में तिहाड़ जेल में हुई कैदी की हत्या के मामले में चार लोग दोषी करार, CBI कर रही थी मामले की जांच
-भारत एक्सप्रेस
नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में बॉलीवुड अभिनेता ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और…
दिल्ली-NCR और पूरे उत्तर भारत में रात 10:23 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.…
वाराणसी के छोटी शीतला घाट स्थित शिव मंदिर का नाम 'पाकिस्तानेश्वर' से बदलकर 'सिंधु गंगेश्वर…
DRDO ने 21 किमी की ऊंचाई पर 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम' (HAPS) का सफल परीक्षण…
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रुड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में पीएम…
उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' से 2,942 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर लग…