दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया कि वे अदालती कार्यवाही के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) व्यवस्था चालू रखे. यह तबतक जारी रहना चाहिए जब तक अदालती का कार्यवाही समाप्त न हो जाए.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने एक कार्यालयी आदेश जारी कर सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्यरत सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. उन्होंने यह भी कहा कि वीसी को तभी म्यूट किया जाए जब तक निर्देश न दिया जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वीसी में शामिल होने से किसी को रोका न जाए और वकील, वादी और आम लोग तब तक इसमें शामिल हो सकें, जब तक कि अदालत कोई निर्देश न दे. साथ ही वीसी कार्यवाही के दौरान आइटम नंबर प्रदर्शित किया जाए.
अदालत के कार्यवाही में न होने, सत्र में न होने, जज के अवकाश पर होने आदि को भी वीसी पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीसी की रिपोर्ट प्रत्येक पखवाड़े निर्धारित प्रारूप में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजेंगे.
-भारत एक्सप्रेस
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