Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में अपने वकीलों के साथ हर सप्ताह दो अतिरिक्त ऑनलाइन बैठक करने की अनुमति दे दी. पहले उन्हें सप्ताह में दो ही बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति थी.
कोर्ट में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. कोर्ट ने केजरीवाल को अपने वकीलों से दो अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति देते हुए कहा कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए उनके मौलिक अधिकार को ध्यान में रखना जरूरी है.
देशभर में चल रहे 35 मामलों का हवाला दिया
केजरीवाल के वकील ने उनके खिलाफ देशभर में चल रहे 35 मामलों का हवाला देते हुए वकीलों से दो अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति मांगी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं जेल प्रशासन के केजरीवाल को अतिरिक्त राहत देने का विरोध किया था और कहा था कि जेल नियम सभी कैदियों के लिए एक समान हैं. केजरीवाल को विशेष राहत नहीं दी जा सकती है.
21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे केजरीवाल
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में थे. ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
— भारत एक्सप्रेस
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