देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कतर में कैद भारतीय नागरिक के लिए विदेश मंत्रालय और दूतावास को जारी किया नोटिस, काउंसलर एक्सेस पर मांगा जवाब

कतर में कैद भारतीय नागरिक के पिता की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय और कतर में स्थित भारतीय दूतावास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने अपने बेटे मुहम्मद कयालवक्कथ बावा के लिए काउंसलर एक्सेस की सुविधा मुहैया कराने के आदेश देने की मांग की है, जो जून 2016 से कतर में जेल की सजा काट रहा है और जुलाई 2028 तक जेल में रहना है. बावा को कतर की एक अदालत ने चेक बाउंस करने का दोषी ठहराया था और उसे 12 साल की सजा सुनाई गई थी.

कानूनी कार्रवाई में असमर्थ

याचिका में कहा गया है कि शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए बावा के हस्ताक्षर कथित तौर पर उसके व्यापारिक साझेदारों द्वारा जाली बनाए गए थे. याचिका में कहा गया है कि यह जालसाजी का एक स्पष्ट मामला है और बाबा अपने कारावास के कारण उन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में असमर्थ है, जिन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी की है.

जालसाजी के बारे में शिकायत दर्ज कराई

बताया जाता है कि याचिकाकर्ता ने कतर के अधिकारियों के समक्ष जालसाजी के बारे में शिकायत दर्ज कराई लेकिन उन्होंने जांच को आगे नहीं बढ़ाया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित काउंसलर सेवा प्रबंध प्रणाली के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावासों द्वारा दी जाने वाली काउंसलर, सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करना है. शिकायत को यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि मिशन ने स्थानीय कानूनों की सीमाओं के भीतर हर संभव सहायता प्रदान की है.

ये भी पढ़ें- मानसिक रूप से बीमार बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की कठोर सजा

प्रतिवादी-अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और प्रतिवादी-अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बेटे को विदेशी न्यायालय के समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व और कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए. याचिकाकर्ता का तर्क है कि बावा काउंसलर संबंधों के लिए वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने अधिकारों के हकदार है, जिसे वर्तमान मामले में अस्वीकार कर दिया गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिकारी बावा के लिए एक वकील नियुक्त करें ताकि वह धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा चला सके.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

Land For Job से संबंधित CBI से जुड़े मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 30 जनवरी को सुनवाई करेगा

सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि भोला यादव लालू प्रसाद…

39 mins ago

Patna High Court के चीफ जस्टिस K Vinod Chandran सुप्रीम कोर्ट के जज बने, CJI ने दिलाई शपथ

जस्टिस के विनोद चन्द्रन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से सोमवार को अधिसूचना…

1 hour ago

घने कोहरे का कहर, सड़क हादसे में 100 से अधिक बकरियों की मौत, 3 लोग घायल

हादसे में शामिल कई वाहनों में एक ट्रक भी था, जो करीब 230 बकरियां ले…

2 hours ago

Sim Card खरीदने का बदला नियम, PMO ने जारी की नई एडवाइजरी, कुछ भी गड़बड़ की तो होगी ये कार्रवाई

Sim Card New Rule: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सिम कार्ड खरीदने के लिए नए नियम…

2 hours ago