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सादिया अनवर शेख की याचिका पर Delhi High Court ने NIA को जारी किया नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा मामला

यूएपीए के तहत सजा को चुनौती देने वाली सादिया अनवर शेख की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एनआईए को अगली सुनवाई की तारीख से दो दिन पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा

सादिया अनवर शेख ने अधिवक्ता रजत कुमार के माध्यम से 6 मई, 2024 को सुनाई गई सजा के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी. उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 38 और 39 के तहत अपराधों के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई थी. सादिया अनवर शेख को चार अन्य लोगों के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के साथ उनके जुड़ाव के लिए दोषी ठहराया गया था, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा है.

1 अप्रैल, 2024 को दोषी ठहराया गया था

सादिया अनवर शेख को सात साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी. उसे 18 अप्रैल, 2024 को दोषी ठहराया गया था. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 38 आतंकवादी संगठन में सदस्यता से संबंधित अपराधों से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को जुर्माना, 10 साल तक की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 39 आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने से संबंधित है.

यह भी पढ़ें- संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील अब्दुल गफूर नूरानी का लंबी बीमारी के बाद निधन

इस मामले को अन्य दोषियों द्वारा दायर की गई 4 अन्य अपीलों के साथ 11 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है. विशेष एनआईए अदालत ने अब्दुल्ला बसिथ, जहाँज़ैब सामी, उनकी पत्नी हीना बशीर बेग, नबील सिद्दीक और सादिया अनवर शेख़ को दोषी ठहराया था. वह महाराष्ट्र के पुणे जिले की रहने वाली है.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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