Congress Tax Assessment Petition: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की ओर से आयकर विभाग की कार्रवाई के खिला दायर याचिका खारिज कर दी. कांग्रेस ने लगातार तीन सालों के लिए आईटी की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी. मामले में हाईकोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषइंद्र कुमार कौरव की बेंच ने अपना फैसला सुनाया. पार्टी ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आईटी द्वारा की गई टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी.
सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई गलत है क्योंकि विभाग ज्यादा से ज्यादा 6 वर्षों का मूल्यांकन कर सकता है. उन्होंने कहा कि पुनर्मूल्यांकन आयकर कानून प्रावधानों के खिलाफ किया जा रहा है. इससे पहले आयकर विभाग ने दावा किया कि किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार पार्टी ने 520 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय छिपाई है. बता दें कि मामले में हाईकोर्ट ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया टैक्स वसूली के लिए विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आईटी ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप कराने से इंकार कर दिया.
गौरतलब है मामले में आयकर अधिकारी ने साल 2018-19 के लिए कांग्रेस की आय 199 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी थी. ऐसे में विभाग ने पार्टी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की मांग की है.
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