मनीष सिसोदिया.
Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया को जमानत मिलने से इस केस की जांच प्रभावित हो सकती है. वे इसमें बाधा डाल सकते हैं.
वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा कि अदालती कार्रवाई धीमी गति से चल रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत की कार्रवाई में देरी हो रही है तो आप 3 महीने बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी. आप ने सिोसदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद क्यूरेटिव याचिका दायर की थी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को राजधानी में नई शराब पाॅलिसी लागू की थी. हालांकि लागू होने के कुछ दिन बाद ही यह नीति विवादों में आ गई थी. विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने यह पाॅलिसी वापस ले ली थी.
इसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लाॅन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में ED अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बीआरएस एमएलसी के. कविता जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी हैं. फिलहाल ED की जांच में जुटी है.
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