दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शादाब अहमद को कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने शादाब अहमद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) से जुड़े एक मामले के आरोपी शादाब अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी है. अदालत ने कहा कि आरोपी को 20 मई, 2020 को इस मामले में गिरफ्तार किया था. तभी से वह न्यायिक हिरासत में है. अदालत ने यह कहते हुए उसे 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए 20 हजार रुपए के निजी मुचलके एवं उतनी ही राशि के एक जमानतदार पेश करने पर जमानत दे दी.
इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की Special Cell कर रही है. आरोपी अहमद ने उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक गांव में बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी. उसने पहले नियमित व अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने देने से इनकार कर दिया था.
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अहमद ने आदलत से कहा था कि वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा है. शादी में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. उसके पिता परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य के साथ वरिष्ठ नागरिक भी हैं. उसे ही शादी का जिम्मा संभालना है. उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए. इस मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पाषर्द ताहिर हुसैन सहित 20 लोगों पर UAPA और आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. दंगें में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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