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Delhi Riot

कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में आरोप पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को बरी करने का कोई भी निर्णय, उस चरण में जब ट्रायल चल रहा हो, अगर मलिक के खिलाफ कोई मामला अभी खत्म होने वाला है, तो यह निराधार होगा.

कोर्ट ने शादाब को 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए 20 हजार रुपए के निजी मुचलके एवं उतनी ही राशि के एक जमानतदार पेश करने पर जमानत दे दी.