फ्लाइट में अभद्र व्यवहार पर बनाए गए नियम
No-Fly List Laws And Rules: हवाई सफर के दौरान अभद्र व्यवहार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला इंडिगो की मुंबई-कोलकाता उड़ान में शुक्रवार को सामने आया है. इसमें एक यात्रा ने सहयात्री को धक्का दे दिया. इस कारण उसको पैनिक अटैक आ गया. इसके बाद एयरलाइन ने हमलावर को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया है. इसके साथ ही अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है. माना जा रहा है अब उसे नो फ्लाइ लिस्ट में डाला ज सकता है. अब कई सवाल उठ रहे हैं.
सेफ हवाई सफर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर मुसाफिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इतना ही नहीं, मुसाफिर को नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सितंबर 2017 में नो फ्लाई लिस्ट के नियम जारी किए थे. इसके तहत हवाई सफर के दौरान बुरा बर्ताव करने वाले मुसाफिरों की एक लिस्ट तैयार की जाती है. यह नियम सभी भारतीय एयरलाइंस पर लागू होते हैं.
फ्लाइट में अभद्र बर्ताव की शिकायत पायलट-इन-कमांड की तरफ से दर्ज कराई जाएगी. यात्री के खिलाफ शिकायत की जांच विमान कंपनी की एक इंटरनल कमेटी करेगी, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जिला और सत्र जज होगा. कमेटी में विमान कंपनी, यात्री संगठन और उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे. शिकायत के 30 दिनों के भीतर मामले में फैसला लेने का नियम है. जब तक कोई फैसला नहीं आता है, तब तक कंपनी मुसाफिर की हवाई यात्रा पर बैन लगा सकती है. अगर मुसाफिर दोबारा गलती करता है तो उसकी सजा को दोगुनी की जा सकती है.
जांच समित अपनी जांच में व्यवहार को कानूनी रूप से दंडनीय बता सकती है. इसके बाद मामला पुलिस और अदालत का हो जाता है. तब यात्रा के दौरान उपद्रव करने वाली याात्री को गिरफ्तार कर उस पर वायुयान नियम-1937 के नियम 22,23 व 29 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है. वहीं पुलिस शिकायत मिलने पर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई कर सकती है.
इंटरनेशनल यात्रियों के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में 14 सितंबर, 1963 को ‘टोक्यो समझौता’ हुआ था. यह 4 दिसंबर, 1969 को प्रभाव में आया. टोक्यो समझौते के मुताबिक, पायलट-इन-कमांड को विशेष अधिकार मिले हैं. पायलट अभद्र व्यवहार करने वाले मुसाफिर को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप सकता है. गिरफ्तार मुसाफिर को अपने प्रतिनिधि से संपर्क करने का अधिकार है. अथॉरिटी को गिरफ्तार किए गए मुसाफिर के देश और जिस देश में विमान का पंजीकरण है उस देश का जानकारी देनी होगी. गिरफ्तार करने वाला देश उस यात्री पर बैन लगा सकता है.
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साल 2017 में पूर्व शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ से जुड़ा एक मामला आया था. इसमें उन्होंने एयर इंडिया के एक कर्मचारी पर हमला कर दिया था. इसके बाद DGCA ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियम बनाए थे. इसे ही नो फ्लाई लिस्ट कहा जाता है. नो फ्लाई लिस्ट DGCA की विमानों में अनियंत्रित व्यवहार और उसके लिए दंड और दंडनीय अपराध घोषित करती है.
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