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नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, CBI को जारी किया नोटिस

नोएडा के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर, मांगा जवाब. सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है. जस्टिस हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह आदेश दिया है.

गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

मामले की सुनवाई के दौरान यादव सिंह के वरिष्ठ वकील एनके कौल ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है. आशंका है कि सीबीआई आने वाले समय मे उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया है. कोर्ट चार हफ्ते बाद इस मामले में अगला सुनवाई करेगा.

ये है मामला

वरिष्ठ वकील एनके कौल ने कहा कि मामले में यादव सिंह तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, अब उन्हें ताजा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक बार फिर गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है. भ्रष्टाचार के इस मामले में यादव सिंह ने दिसंबर 2011 में कथित तौर पर 954 करोड़ रुपये के 1280 रखरखाव संबंधी ठेकों का काम 8 दिन में कराया था.

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 88 के तहत पूरक चार्जशीट में जमानत बॉन्ड स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यादव सिंह सीआरपीसी की धारा 88 का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. वो नियमित जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने यादव सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था.

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13 जनवरी 2012 को गौतमबुद्धनगर में धोखाधड़ी, गबन, भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जांच सीबीआई को सौप दी थी. सीबीआई ने याची के खिलाफ विभिन्न मामलों में तीन चार्जशीट दाखिल की है. जिसमें आय से अधिक संपत्ति का भी केस बना. बाद में यादव सिंह को सीबीआई से जमानत मिल गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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