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Gyanvapi case: हाई कोर्ट ने ASI सर्वे को दी हरी झंडी, रोक लगाने से किया इनकार, Survey को तत्काल प्रभाव से लागू करने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने वाले मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रोक लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए सर्वे को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

मुस्लिम पक्ष की अपील को हाई कोर्ट ने किया खारिज

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को रद्द करते हुए आदेश दिया है कि ASI सर्वे को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में समर्थकों में काफी खुशी दिखाई दे रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इन्तज़ामिया मस्ज़िद कमिटी की अपील को ख़ारिज किया.

एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग कर रहा था हिंदू पक्ष

गौरतलब है कि हिन्दू पक्ष ने वजुखाने के सील्ड इलाक़े को छोड़कर बाक़ी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाराणसी ज़िला कोर्ट से की थी. ज़िला अदालत में सर्वे को मंज़ूरी दी थी, लेकिन जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था, इसके साथ ही सर्वे पर तक के लिए रोक लगा दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और आज हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है.

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी परिसर में इमारत में बिना किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए सर्वे का काम कर सकता है. ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिन्दू पक्ष के वकीलों ने हर-हर महादेव का नारा लगाया. हिन्दू पक्ष के एक वकील सौरभ का कहना है कि सर्वे के बाद हमारी जीत सुनिश्चित है. कोर्ट ने ASI के एफिडेविट को सही माना है.

-भारत एक्सप्रेस

Shailendra Verma

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