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Pawan Khera: पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, अदालत ने कहा- FIR रद्द करने का आदेश नहीं दे सकते

Pawan Khera: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पवन खेड़ा साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे. उसी वक्त दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि असम पुलिस की सिफारिश पर उन्हें हिरासत में लिया गया. वहीं इस मामले को लेकर काग्रेस ने जमकर विरोध जताया और पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची, जहां कांग्रेस नेता को कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे दी. इसके बाद पवन खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली थी और यह सिर्फ स्लिप ऑफ टंग का मामला था. साथ ही सिंघवी ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की. वहीं असम पुलिस की तरफ से बताया गया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश कर उनकी ट्रांजिट मांगी जाएगी. इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने द्वारका की अदालत को पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं.

तीनों FIR को क्लब करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेड़ा की मंगलवार तक गिरफ्तारी नहीं होगी. इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में असम पुलिस और यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों को क्लब करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: Pawan Khera: “देश में कानून का कोई राज है या नहीं”, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोली कांग्रेस, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

इसके पहले, असम पुलिस के IGP L&O और स्पॉक्स प्रशांत कुमार भुइयां ने कहा कि दीमा हसाओ ज़िले के हाफलोंग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले के सिलसिले में पवन खेड़ा की रिमांड लेने के लिए असम पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई.

-भारत एक्सप्रेस

कमल तिवारी

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