आसिफ मुहम्मद खान
डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में दोषी व कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 6 महीने कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने खान को 2 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है, जो डीडीए को दिए जाने वाले 5 लाख रुपये के मुआवजे का हिस्सा है. हाईकोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. आसिफ मोहम्मद खान को 30 अगस्त को सजा सुनाई गई थी.
इससे पहले साकेत कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज करते हुए उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई थी. उन्हें डीडीए को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने जसोला गांव के इलाके में डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने 2018 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश को बरकरार रखा. खान के वकील ने अदालत के आदेश की पुष्टि की.
सत्र अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए सबूतों की सही तरह से सराहना की है. दोषसिद्धि का फैसला न्यायसंगत और तर्कसंगत है.
पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साकेत कोर्ट के 20 जनवरी, 2018 के फैसले को चुनौती दी, उन्हें धारा 427/447/434 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
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