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Asif Mohammad Khan

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2010 के पथराव मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान और 6 अन्य को सबूतों की कमी के कारण बरी किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की 6 महीने की कैद की सजा को निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने खान को 2 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है, जो डीडीए को 5 लाख रुपये के मुआवजे का हिस्सा है.