दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 29 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 28 मई को खालिद की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.
निचली अदालत में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खालिद के वकील ने कहा था कि दिल्ली पुलिस चार्जशीट में खालिद के नाम का प्रयोग इस तरह से कर रही है, जैसे कोई मंत्र हो. चार्जशीट में बार-बार नाम लेने और झूठ बोलने से कोई तथ्य सच साबित नहीं हो जाएगा. उमर खालिद के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चलाया गया.
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खालिद के वकील ने यह भी कहा था कि जमानत पर फैसला देते समय अदालत को हर गवाह और दस्तावेज का परीक्षण करना होगा. वकील ने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंजाल्विस और शोमा सेन मामले का हवाला दिया है. वही स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कहा था कि ये नहीं कहा जा सकता है कि जांच में कई गड़बड़ियां हैं. ये आरोप मुक्त करने की याचिका नहीं है.
बता दें कि उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले लिया था और कहा था कि अब वे ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों में पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो जेल में हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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