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Delhi riots 2020

UAPA Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में कथित साजिश के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 21 सितंबर तक टाल दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है. निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. दोनों की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अब 27 अगस्त को एक साथ सुनवाई होगी.

साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन और 4 अन्य की सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली पुलिस ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है.

दिल्ली दंगा 2020 के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 27 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर बहस सुनेगा.

दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए (UAPA) के तहत जेल में बंद शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की बेंच ने पुलिस से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली 2020 दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी. यूएपीए के तहत बंद शरजील ने 6 साल से जेल में होने और ट्रायल में देरी का हवाला दिया है.

साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 14 जुलाई को पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों की सजा पर बहस की तारीख तय करेगा. कोर्ट ने इन्हें हत्या और दंगा भड़काने का दोषी माना है.

Tahir Hussain Convicted: दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. AAP पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा 4 आरोपियों (अनस, कासिम, नाजिम और जावेद) को हत्या और दंगा भड़काने सहित कई गंभीर मामलों में दोषी माना है.