भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को ‘Persona Non Grata’ घोषित करते हुए देश छोड़ने का निर्देश दिया है. सरकार ने कहा कि वह अधिकारी ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो उसके पद और नियमों के खिलाफ थीं. इसी कारण उसे 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है.
विदेश मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) को एक कड़ा डिमार्शे (राजनयिक आपत्ति पत्र) सौंपा गया. भारत सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं.
गौरतलब है कि पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है कि किसी विदेशी अधिकारी को अब उस देश में रहने की अनुमति नहीं है. यह फैसला आमतौर पर तब लिया जाता है जब कोई राजनयिक अपने दायरे से बाहर जाकर ऐसे काम करता है, जो मेजबान देश की सुरक्षा या नीति के खिलाफ हो. इनमें जासूसी जैसी गतिविधियां शामिल हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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