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कंझावला हिट-एंड-रन मामले में रोहिणी कोर्ट की सख्ती, अंजलि को 13 किलोमीटर तक कार से घसीटने वालों पर चलेगा कत्ल का केस

Kanjhawala Hit-And-Run: कंझावला हिट-एंड-रन मामले के सभी आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा. गुरुवार को रोहिणी कोर्ट यह फैसला सुनाया. दरअसल, 20 वर्षीय अंजलि सिंह को एक कार से कुचल दिया गया था और मरने से पहले 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था. कंझावला हिट-एंड-रन मामले में दायर अपने आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के पास बचाने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे कार से घसीटा ताकि वह मर जाए. यह घटना 1 जनवरी को तड़के हुई थी. अंजलि सिंह की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस की ओर से जो चार्जशीट पेश की गई थी. उसमें कहा गया कि अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी.

इन धाराओं के तहत आरोपियों पर कार्रवाई

बता दें कि इस मामले में करीब 120 लोगों को गवाह बनाया गया. वहीं अंजलि की दोस्त से भी पूछताछ की गई थी. 800 पेज के चार्जशीट में पुलिस ने जो जो हुआ उसका जिक्र किया था. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 210 साक्ष्य नष्ट करना, 212, अपराधी को शरण देना, 120 बी आपराधिक साजिश रचना के आरोप लगाए हैं. मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी. कोर्ट ने अन्य अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201,212,182,34 का आरोप लगाया.

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अमित कर रहा था ड्राइविंग

पुलिस जांच में पता चला कि जब यह एक्सीडेंट हुआ उस वक्त अमित गाड़ी चला रहा था. उसे पता चला कि शव कार से घसीटा गया है तो उसने अपने चचेरे भाइयों अंकुश और दीपक को बुलाया. इन्होंने उसे पुलिस को यह बताने के लिए कहा कि कार दीपक चला रहा था. वहीं अंजलि की मौत के बाद उसकी दोस्त निधि ने बताया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात अंजलि ने काफी शराब पी थी. पुलिस ने अंजलि के पोस्टमॉर्टम के दौरान उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा था जिसमें इसकी पुष्टि हुई.

-भारत एक्सप्रेस

Rakesh Kumar

Sr. Sub-Editor

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