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रोहिणी कोर्ट ने 2018 में 10 वर्षीय नाबालिग के साथ कुकर्म और हत्या के दोषी को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि दोषी में सुधार की संभावना है, इसलिए उसे मौत की सजा देना उचित नहीं होगा.

रोहिणी कोर्ट ने 2020 में नाबालिग बहन से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के दोषी भाई को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने पीड़िता को 13.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

सात साल की बच्ची पर यौन हमला के आरोपी को 5 साल की सजा और तीन लाख जुर्माना. जबकि बलात्कार के अन्य दोषी को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

अदालत ने कहा कि अदालत की ओर से गिरफ्तारी पर रोक के चार महीने बीत जाने के बावजूद बॉबी ने गौतमबुद्ध नगर में जाति प्रमाण पत्र के लिए जमा कराए गए दस्तावेज को पेश नही किया है.

Rohini Court Action in Rape Case: कानून का दुरुपयोग करने पर आदालत ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की है. दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने महिला कि खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लेकर धारा 344 के तहत कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है.

कंझावला हिट-एंड-रन मामले में दायर अपने आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के पास बचाने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे कार से घसीटा ताकि वह मर जाए.