देश

“मेरी प्यारी डीएम बिटिया को बहुत बहुत प्यार…” 70 साल की बुजुर्ग महिला का भावुक पत्र पढ़कर DM ने लगाया गले, वीडियो वायरल

Kanpur Dehat: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से जिलाधिकारी नेहा जैन एक बार फिर से चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी बुजुर्ग महिला को गले लगाते दिखाई दे रही हैं. बुजुर्ग महिला ने डीएम को एक भावुक पत्र लिखकर अपना आपबीती बताई थी और पत्र में नेहा जैन को डीएम बिटिया लिखा था.

निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद जिलाधिकारी नेहा जैन जन शिकायतों की सुनवाई कर रही थीं. इस दौरान भोगनीपुर तहसील के मलासा ब्लाक के धौकलपुर गांव से 70 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला कुसुम सिंह एक पत्र लेकर पहुंची. पत्र की शुरुआत मेरी प्रिय डीएम बिटिया… से करते हुए बुज़ुर्ग ने अपनी पीड़ा बयां की थी और बताया था, “पति छविनाथ सिंह कोलकाता में रहकर नौकरी करते थे और उनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हो गई थी. इस दौरान उनके बेटे ने पति के नाम मलासा व महमूदपुर में दर्ज जमीन अपने नाम करवा ली और फिर उसे घर से बाहर कर दिया. बेटा और बहु उसे खाना और खर्चा नहीं दे रहे हैं. उसे परेशान करते हैं.” बुजुर्ग महिला ने ये भी बताया कि “उनको हाल ही में पता चला है कि पति की कुछ जमीन गिरदो गांव में है. पति के नाम जमीन को उसके नाम करने के लिए गुहार लगाते हुए लेखपाल हरिराम को व्यथा बताई. उसने तहसील बुलाया और बहाना बनाकर टरका दिया. मेरी अच्छी सी बिटिया आपसे अनुरोध है कि मेरी मदद करें.”

ये पत्र डीएम को देते हुए वृद्धा फफक कर रो पड़ीं. इस पर डीएम भी भावुक हो गईं और बुजुर्ग महिला के पास आकर गले लगाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया. डीएम ने बताया कि प्रार्थना पत्र पर एसडीएम भोगनीपुर को निर्देशित करते हुए वृद्धा को भिजवाया गया है.

ये भी पढ़ें- UP News: बहन की शादी में बदसलूकी कर रहे दबंगों को भगाना भाई को पड़ा महंगा, निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, जमकर की पिटाई

जिलाधिकारी ने बताया क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई

वहीं बुजुर्ग महिला के इस मामले के सामने आने के बाद जिलाधिकारी के ट्विटर हैंडल से जिलाधिकारी नेहा जैन का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी हो सकती है. नेहा जैन ने बताया कि सरकार द्वारा माता-पिता भरण-पोषण अधिनियंम 2007 पारित किया गया था. इसके तहत अगर कोई बच्चा अपने मां-बाप का भरण-पोषण नहीं करता है तो उस पर विधिक कार्रवाई भी हो सकती है.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि डल्लेवाल 24 दिनों से हड़ताल…

13 mins ago

कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से रिपोर्ट तलब किया

13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार पीड़िता के पिता…

17 mins ago

NIPL अगले साल UPI को चार से छह अतिरिक्त देशों में लॉन्च करने की योजना बना रहा

NIPL, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की पूरी तरह से स्वामित्व वाली…

21 mins ago

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान- मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में पहले राष्ट्रगान हो

कांग्रेस ने गुरुवार को जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाते हुए…

38 mins ago

MahaKumbh 2025: महाकुंभ से पहले महामना मदन मोहन मालवीय पार्क का होगा सौंदर्यीकरण, पार्क में लगेगी उनकी प्रतिमा

MahaKumbh 2025: प्रयागराज के महामना मदन मोहन मालवीय पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जारी है, जिसमें…

52 mins ago