कर्नाटक में इन दिनों एक बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है. राज्य सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी संगठन से जुड़ने या उनके कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति न दी जाए. उन्होंने साफ कहा है कि जो अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
मंत्री खरगे ने बताया कि उनके विभाग के कई अधिकारी हाल ही में आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे. इस पर उन्होंने उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 1-2 दिन में उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है.
उन्होंने इस पूरे मामले में कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स, 2021 का हवाला देते हुए कहा कि यह कोई नया नियम नहीं है बल्कि पहले से लागू सरकारी सेवा का हिस्सा है. इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संगठन से नहीं जुड़ सकते जिसका राजनीतिक झुकाव हो और न ही उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं.
खरगे ने यह भी बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि कई पीडीओ, ग्राम लेखाकार और अन्य अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं, और कुछ तो सरकार के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सिविल सेवा नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है.
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2013 में जब जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ पाठ्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों को ही अनुमति देने की बात कही थी.
ये भी पढ़ें-बिहार का रण: JDU ने जारी की दूसरी लिस्ट, 101 सीटों पर नाम किए क्लियर
मंत्री खरगे ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उसे नियमों के तहत ही काम करना होगा. उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से सख्त कदम उठाने की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं.
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने ₹1,475 करोड़ की 62 योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया.…
Ayodhya Deepotsav 2026: अयोध्या में दीपोत्सव के 10वें संस्करण को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी…
Andaman Cellular Jail Freedom Fighters: डॉ. दिनेश शर्मा ने अंडमान और लखनऊ के ऐतिहासिक संबंधों…
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के बाद…
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI वाहनों के इस्तेमाल…
Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते GRAP-3 लागू कर दिया गया…