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कर्नाटक में हिंदू मंदिरों से टैक्स लेने वाला बिल विधानपरिषद से खारिज, पक्ष में पड़े सिर्फ 7 वोट

Karnataka Temple tax bill: कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल विधानसभा में पारित करा लिया था, लेकिन विधानपरिषद् में शुक्रवार को यह खारिज हो गया. बिल के अनुसार जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, सरकार उनकी आय का 10 प्रतिशत टैक्स वसूल करेगी. वहीं जिन मंदिरों की आय 10 लाख से 1 करोड़ के बीच उनसे 5 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाएगा.

हालांकि सरकार ने यह बिल विधानसभा में तो पारित करा लिया लेकिन विधानपरिषद् में यह खारिज हो गया. वहीं विधानपरिषद् भी इस बिल को अधिक से अधिक 2 बार खारिज कर सकती है. तीसरी बार विधानसभा से पारित कराए जाने के बाद बिल स्वतः ही पारित माना जाएगा. हालांकि भाजपा और अन्य हिंदू संगठन इस बिल के विरोध में हैं.

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इसलिए खारिज हो गया यह बिल

बता दें कि कर्नाटक विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा में सिद्धारमैया सरकार के पास बहुमत हैं लेकिन विधानपरिषद् में जेडीएस और बीजेपी को बहुमत है. ऐसे में बिल खारिज कर दिया गया. विधयक पर फैसले के लिए ध्वनिमत कराया गया था हालांकि इसके पक्ष में सिर्फ 7 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 18 वोट पड़े. बता दें कि कर्नाटक विधानपरिषद् में भाजपा के 34, कांग्रेस के 28 और जेडीएस के 8 सदस्य हैं.

सरकार ने किया बिल का बचाव

भाजपा का आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन धन का दुरुपयोग करेगी. वहीं सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि इन धन का इस्तेमाल धार्मिक परिषदों के उद्देश्य के लिए किया जाएगा. जैसे गरीब पुजारियों का उत्थान, जीर्ण-शीर्ण मंदिरों की मरम्मत, और पुजारियों के बच्चों को गुणवपत्तार्पूण शिक्षा दी जाएगी.

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Rakesh Choudhary

राकेश चौधरी भारत एक्सप्रेस वेबसाइट में सीनियर कंटेट राइटर के पद कार्यरत हैं। पिछले 6 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मूलरूप से जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले हैं। दिल्ली से पत्रकारिता और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में अमर उजाला डिजिटल (नोएडा) से की। इसके बाद समाचार प्लस, दैनिक जागरण, Inshorts मीडिया, News 24 और डीडी स्पोर्ट्स में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रहने हुए पाॅलिटिकल बीट पर काम किया।

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