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अब LGBTQ समुदाय के लोग भी बैंक में खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

LGBTQ Joint Bank Account: मोदी सरकार ने LGBTQ समुदाय के लोगों को बड़ी रहत दी है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया है कि अब समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर व्यक्तियों के लिएजॉइंट बैंक अकाउंट खोलने और समलैंगिक रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को नॉमिनेट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इतना ही नहीं, उन्‍हें अपने पार्टनर को नॉमिनी बनाने का भी पूरा हक है.

RBI ने भी दे दिया स्पष्टीकरण

फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 अगस्त 2024 को इस सिलसिले में सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को स्पष्टीकरण जारी किया है. एडवाइजरी में कहा गया,“यह स्पष्ट किया जाता है कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने में कोई प्रतिबंध नहीं है. साथ ही समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है. अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने की स्थिति में उनके नॉमिनी को पूरा पैसा मिल सकेगा. सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ (रिट याचिका सिविल संख्या 1011/2022) के मामले में 17 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मंत्रालय की ओर LGBTQ समुदाय के लिए यह सलाह दी गई है.”

कई बैंकों ने ट्रांसजेंडर के लिए शुरू कीं सेवाएं

2015 के आदेश के बाद, कई बैंकों ने ट्रांसजेंडर के लिए सेवाएं शुरू कीं. वहीं ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 2022 में विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ‘रेनबो सेविंग्स अकाउंट’ लॉन्च किया, जिसमें उच्च बचत दरों और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं समेत कई सुविधाएं दी गईं.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या सुनाया था फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार (रिट याचिका संख्या 1011/2022) मामले में यह फैसला सुनाया था. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने एक एडवाइजरी में कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि LGBTQ+ समुदाय के लोगों को जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने और अपने रिश्ते में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर कोई रोक नहीं है.’ नॉमिनी अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में खाते की शेष राशि प्राप्त कर सकता है.

-भारत एक्सप्रेस 

निहारिका गुप्ता

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