देश

Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट ने अमीन को सौंपी रिट रिपोर्ट, अब सर्वे के लिए भेजी जाएगी टीम

Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह वाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी के न्यायालय द्वारा अमीन आख्या न्यायालय में पेश करने के बाद अमीन ने न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लिया है. अब अमीन जल्द ही दोनों ही पक्षकारों को सूचना भेजकर मौके का सर्वे करने के बाद आख्या न्यायालय में पेश करेंगे.

बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है. वादी विष्णु गुप्ता बनाम इंतजामिया कमेटी के वाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन के न्यायालय ने अमीन रिपोर्ट दिए जाने के आदेश दिए थे. यह मामला अब सुर्खियों में आ गया है. अमीन द्वारा न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त कर ली गई है. वह शीघ्र ही इस मामले में दोनों पक्षकारों को सूचना देकर मौके निरीक्षण कर न्यायालय में अपनी आख्या पेश करेंगे. वादी पक्ष के वकील शैलेंद्र दुबे का कहना है कि अमीन ने न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त कर ली है. वह शीघ्र ही दोनों पक्षों को सूचना देकर मौके की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.

पढ़े इसे भी- Shri Krishna Janmabhoomi: रामनवमी के मौके पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, ईदगाह परिसर का कराया जाएगा अमीन सर्वे, 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर से ईदगाह को हटाने के लिए हिंदू सेना द्वारा दायर वाद में 29 मार्च को सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में सुनवाई हुई थी. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे की मांग की थी. उनका तर्क था कि औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय के मंदिर तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था.

इस पर अदालत ने 8 दिसंबर को ही कोर्ट अमीन सर्वे के आदेश कर दिया था. इसके बाद भी इस प्रकरण में सुनवाई दर सुनवाई चलती रही और कोर्ट अमीन की ईदगाह के सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हो सकी थी, लेकिन रामनवमी की पूर्व संध्या (29 मार्च 2023) को सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से एक और प्रार्थना पत्र लगाया गया. जिसमें विगत 8 दिसंबर में हुए कोर्ट अमीन के ईदगाह परिसर में सर्वे के आदेश के अनुपालन की मांग की गई. दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने 7 रुल 11 पर सुनवाई की दलील दी. वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि अदालत ने कहा है कि कोर्ट अमीन की रिपोर्ट विवादित स्थल के मय नक्शा सहित 17 अप्रैल को प्रस्तुत किया जाए.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

मृत घोषित होने के बाद हो रहा था अंतिम संस्कार, चिता पर अचानक उठ बैठा युवक, फिर क्या हुआ जानें

राजस्थान के झुंझुनू जिले का मामला. इस घटना को राजस्थान सरकार ने गंभीर लापरवाही का…

8 minutes ago

पंजाब में आम आदमी पार्टी की कमान अब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के हाथ, बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष

अमन अरोड़ा पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. शुक्रवार को संसदीय मामलों की समिति की…

34 minutes ago

आखिर क्या है Joint Therapy, जो Amir Khan को अपनी बेटी Ira संग लेने की पड़ रही जरूरत?

Aamir Khan Taking Joint Therapy With Daughter Ira: आमिर खान ने खुलासा किया कि वे…

43 minutes ago

America: स्टूडेंट के साथ बार-बार सेक्स करने के मामले में Ex-Teacher को 30 साल की सजा

अमेरिका के मैरिलैंड राज्य का मामला. मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि…

1 hour ago

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर ग्रेप 4 लागू होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस दिन सुनाएगा फैसला

Delhi Air Pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनवाई करेगा.…

1 hour ago