फोटो-वीडियो ग्रैब
Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह वाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी के न्यायालय द्वारा अमीन आख्या न्यायालय में पेश करने के बाद अमीन ने न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लिया है. अब अमीन जल्द ही दोनों ही पक्षकारों को सूचना भेजकर मौके का सर्वे करने के बाद आख्या न्यायालय में पेश करेंगे.
बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है. वादी विष्णु गुप्ता बनाम इंतजामिया कमेटी के वाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन के न्यायालय ने अमीन रिपोर्ट दिए जाने के आदेश दिए थे. यह मामला अब सुर्खियों में आ गया है. अमीन द्वारा न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त कर ली गई है. वह शीघ्र ही इस मामले में दोनों पक्षकारों को सूचना देकर मौके निरीक्षण कर न्यायालय में अपनी आख्या पेश करेंगे. वादी पक्ष के वकील शैलेंद्र दुबे का कहना है कि अमीन ने न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त कर ली है. वह शीघ्र ही दोनों पक्षों को सूचना देकर मौके की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर से ईदगाह को हटाने के लिए हिंदू सेना द्वारा दायर वाद में 29 मार्च को सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में सुनवाई हुई थी. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे की मांग की थी. उनका तर्क था कि औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय के मंदिर तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था.
इस पर अदालत ने 8 दिसंबर को ही कोर्ट अमीन सर्वे के आदेश कर दिया था. इसके बाद भी इस प्रकरण में सुनवाई दर सुनवाई चलती रही और कोर्ट अमीन की ईदगाह के सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हो सकी थी, लेकिन रामनवमी की पूर्व संध्या (29 मार्च 2023) को सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से एक और प्रार्थना पत्र लगाया गया. जिसमें विगत 8 दिसंबर में हुए कोर्ट अमीन के ईदगाह परिसर में सर्वे के आदेश के अनुपालन की मांग की गई. दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने 7 रुल 11 पर सुनवाई की दलील दी. वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि अदालत ने कहा है कि कोर्ट अमीन की रिपोर्ट विवादित स्थल के मय नक्शा सहित 17 अप्रैल को प्रस्तुत किया जाए.
-भारत एक्सप्रेस